सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री एन.एस.बरकडे ने बताया कि विकासखंड तामिया के ग्राम बटकीढाना की शासकीय प्राथमिक शाला की प्राथमिक शिक्षक (अधीक्षक) श्रीमती दुर्गेश सूर्यवंशी को उनकी मूल संस्था प्राथमिक शाला बटकीढाना में वापस किये जाने के विरूध्द श्रीमती सूर्यवंशी द्वारा न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई । प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में श्रीमती सूर्यवंशी के अभ्यावेदन को अमान्य कर श्रीमती दुर्गेश सूर्यवंशी को उनके मूल संस्था में उपस्थिति देने के लिये आदेशित किया गया । एकलव्य आवासीय विद्यालय तामिया के प्राचार्य ने अपने पत्र द्वारा अवगत कराया है कि श्रीमती सूर्यवंशी द्वारा छात्रावास कन्या शिक्षा परिसर तामिया का प्रभार आज दिनांक तक नहीं सौंपा गया है । प्राथमिक शिक्षक श्रीमती दुर्गेश सूर्यवंशी का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है । इसलिये श्रीमती दुर्गेश सूर्यवंशी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 भाग 4 नियम 9 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में श्रीमती दुर्गेश सूर्यवंशी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है। श्रीमती दुर्गेश सूर्यवंशी को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है ।