राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी.एस.भदौरिया के मार्गदर्शन में आगामी 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय और जिले की तहसीलों के सिविल न्यायालयों में किया गया है । जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री भदौरिया द्वारा आज मुख्यालय स्तर और सभी सिविल न्यायालय के सभी न्यायाधीशगणों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई । उन्होंने जिले के सभी अधिवक्ता संघों एवं उनके अधिवक्ता सदस्यों तथा पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में रूचि लेकर इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में सहयोग का अनुरोध किया गया है। सभी पक्षकारों एवं अन्य व्यक्तियों से भी अनुरोध किया गया है कि यदि उनका कोई मामला न्यायालय में लंबित है या कोई प्री-लिटिगेशन मामला लोक अदालत में प्रस्तुत करना चाहता है, तो वे राजीनामा द्वारा निपटारे के लिये विरोधी पक्षकार के साथ संबंधित खण्डपीठ व न्यायालय में संपर्क कर सकते है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज श्री विजय सिंह कावछा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय और तहसील स्थित सिविल न्यायालयों में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 के अन्तर्गत चैक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण आदि मामलों में आपसी सहमति से समझौता किया जायेगा । इसके अतिरिक्त बैंक बकाया वसूली, बिजली के बिल तथा नगरीय निकाय के अन्तर्गत जलकर संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। उन्होंने बताया कि 14 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये जिला मुख्यालय एवं सिविल न्यायालय अमरवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव, पाण्ढुर्णा, परासिया और सौसर में न्यायिक अधिकारियों की 30 खण्डपीठ तथा पुलिस परामर्श केन्द्र की 7 खण्डपीठों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।