ग्राम मजियापार और मजियाटोला में एच.आई.व्ही.एड्स पर जागरूकता शिविर संपन्न


म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 2 से 6 दिसम्बर तक एच.आई.व्ही.एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के विधिक अधिकारों के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के परिपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी.एस.भदौरिया के मार्गनिर्देशन में आज जिले के आदिवासी विकासखंड बिछुआ के ग्राम मजियापार और मजियाटोला में एच.आई.व्ही.एड्स विषय पर जागरूकता शिविर संपन्न हुआ । शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय, पैरालीगल वॉलेन्टियर श्री श्यामल राव व श्री विलास इंदौरकर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुमनवती धुर्वे, आशा कार्यकर्ता श्रीमती ललिता उईके, पंचायत सचिव श्री बाकेलाल डेहरिया, शाला के शिक्षक, विद्यार्थी और ग्रामीणजन उपस्थित थे ।
      जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राय ने शिविर में म.प्र.अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, विवाद विहीन ग्राम योजना, जनउपयोगी लोक अदालत तथा आगामी 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत एवं उसके फायदों की जानकारी दी। एड्स काउंसलर एवं पैरालीगल वालेंटियर श्री श्यामल राव ने एच.आई.व्ही. एड्स बीमारी के जन्म लेने के कारण, शरीर में होने वाले इसके दुष्प्रभावों तथा जीवन के खतरों की जानकारी देते हुये बताया कि व्यक्ति सावधानी एवं सर्तकता के अभाव में इस बीमारी के चंगुल में आ जाता है जिससे वह स्वयं एवं पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं, इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले, ट्रक ड्रायवर आदि को विशेषत: नियमित रूप से एवं अन्य व्यक्तियों को भी एच.आई.व्ही. की जांच कराने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में इसकी मुफ्त जांच कर दवा दी जाती है। जिले में कई संक्रमित महिला पुरूष लोक-लाज के कारण चिकित्सा परामर्श नहीं कराते जिससे उपचार के अभाव में उनकी मौत भी हो जाती है। कार्यक्रम में लोक अदालत, नालसा-सालसा की योजनायें और एच.आई.व्ही.एड्स से संबंधित पंपलेट्स भी वितरित किये गये।