एक अनावेदक एक वर्ष के लिये किया गया जिला बदर 

 


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन और अनावेदक के विरूध्द पंजीबध्द आपराधिक प्रकरणों के दृष्टिगत अनावेदक के समाज विरोधी क्रियाकलापों जैसे सामाजिक अपराध की रोकथाम तथा जनहित में शांति और लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के प्रावधानों के अनुसार एक अनावेदक जिले के थाना पांढुर्णा के ग्राम बड़चिचोली जिला छिन्दवाड़ा के निवासी शेख शरीफ पिता शेख रहीम के विरूध्द जिला छिन्दवाडा की राजस्व सीमा और छिन्दवाडा जिले के समीवर्ती जिलों सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और बैतूल जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिये बाहर रहने का आदेश पारित किया गया है । यह आदेश 16 दिसंबर 2019 से एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रभावशील रहेगा तथा इस अवधि में अनावेदक वर्णित जिलों की राजस्व सीमा के भीतर न तो रहेगा और न ही प्रवेश करेगा एवं पूर्व अनुमति के बिना वापस नहीं लौटेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अनावेदक के विरूध्द म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी ।