जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया  संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित

 


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है तथा आगामी 7 जनवरी 2020 तक लागू रहेंगे । इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । 
 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अयोध्या प्रकरण को लेकर और हिन्दू और मुस्लिम पक्षकारों के मध्य माननीय उच्चतम न्यायालय में बहस पूर्ण होने के बाद संविधान पीठ के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में किसी भी पक्ष में निर्णय पारित होने पर दूसरा पक्ष उत्तेजित होकर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द्र को प्रभावित करने की कोशिश करने की प्रबल संभावना है । जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मानव जीवन और लोक संपत्ति की क्षति रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना नितांत आवश्यक होने पर जिले में ये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है । पारित आदेश के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा में पम्प मालिक द्वारा पेट्रोल/डीजल को केन/बोतल में वितरित नहीं किया जायेगा । विभिन्न मोबाईल कंपनियों द्वारा बिना पर्याप्त वैधानिक दस्तावेजों के सिम वितरित नहीं की जायेगी और सिम वितरण की जानकारी संबंधित थाना को दी जायेगी । किसी भी व्यक्ति द्वारा सोडा बॉटल, कांच की बोतलें, ईटों के टुकड़े, पत्थर, पेट्रोल और एसिड का संग्रहण और साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा । सार्वजनिक स्थानों पर टेंट, पंडाल और स्थायी/अस्थायी निर्माण प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा । कोई भी व्यक्ति, संस्था या मालिक द्वारा अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा एवं जिले में संचालित सभी मवेशी बाजारों में पशुओं का क्रय और विक्रय प्रतिबंधित रहेगा । निजी भवनों पर झंडा, बैनर, पोस्टर आदि लगाये जाने की दशा में आयोजक/आयोजकों द्वारा संपत्ति के स्वामी की पूर्व लिखित सक्षम अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक रहेगा तथा यह अनुमति आयोजकों द्वारा संबंधित पुलिस थाने को उपलब्ध कराई जायेगी । इस प्रकार बिना अनुमति के झंडा, बैनर, पोस्टर आदि लगाया जाना प्रतिबंधित रहेगा । यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है ।