गौवंश के 7 दांडिक प्रकरणों में साक्ष्य आदि 11 नवंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश

 


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा म.प्र.गौवंश अधिनियम की धारा 4, 6 व 9, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 (1) घ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मवेशियों को अवैध परिवहन करते पकड़े गये जप्तशुदा वाहनों को राजसात किये जाने के संबंध में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के 7 वाहन मालिकों को सूचना पत्र जारी कर गौवंश के दांडिक प्रकरणों में आगामी 11 नवंबर को प्रात: 11 बजे दिन में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण/लेखीकथन अथवा बचाव में साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है । समयावधि में स्पष्टीकरण/लेखीकथन अथवा बचाव में साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं करने अथवा चूकने पर संबंधित के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय लिया जायेगा और बाद में प्राप्त आपत्तियों या आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।  
 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.शर्मा द्वारा म.प्र.गौवंश अधिनियम की धारा 4, 6 व 9, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 (1) घ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मवेशियों को अवैध परिवहन करते पकड़े गये जप्तशुदा वाहनों को राजसात किये जाने के संबंध में महाराष्ट्र राज्य के भंडारा की परवती कॉलोनी के प्रीतम पिता पुरूषोत्तम टकोले के वाहन क्रमांक-MH-35-E-0099, सावनेर के 62-पुराना बैतूल रोड के अरविंद पिता रमेश पाठे के वाहन क्रमांक-MH-40-AK-0185, नागपुर के किसना नगर पंजाबी लाईन जरीपटका के रंजीत सिंह डिल्लो पिता रघुवीर सिंह के वाहन क्रमांक-MH-31-AP-7871 और वर्धा के महादेवपुरा खोजा जमाद खाना के सामने के युसुफ पिता सुलेमान अली के वाहन क्रमांक-MH-32-C-1125, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के रिंग रोड हीरापुर टीटी बांध के रानू सिंह पिता रामसिंह भदौरिया के वाहन क्रमांक-CG-04-DB-6194 और राजनंदगांव के हाउस नं.227 वार्ड नं.25 भरकापुरा जावा चौक के शेख इमरान पिता युसुफ खान के वाहन क्रमांक-CG-08-L-3344 तथा हैदराबाद के अहमद बाबा नगर किसन बाग बहादुरपुरा के मोहम्मद मोईन पिता खाजा कुरैशी के वाहन क्रमांक-AP-12-V-6883 में अपना स्पष्टीकरण/लेखीकथन अथवा बचाव में साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है ।